विदेशी अंशदान नियंत्रक अधिनियम (एफसीआरए) का उल्लंघन करने वाले एनजीओ व समितियों से अवैध उगाही के आरोप में गिरफ्तार अफसरशाह आनंद जोशी की पुलिस हिरासत सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को चार दिनों के लिए बढ़ा दी।
पटियाला हाउस अदालत की विशेष सीबीआई जज अंजू बजाज चांदना ने गृह मंत्रालय के अवर सचिव आनंद जोशी से आगे पूछताछ के लिए सीबीआई को चार दिन का रिमांड और दिया है। सीबीआई ने पांच दिन के रिमांड के बाद जोशी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया था।
एजेंसी ने उसे तिलक नगर इलाके से 15 मई को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने आरोपी का रिमांड मांगते हुए कहा कि कई एनजीओ व समितियों की फाइलें गृह मंत्रालय से गायब हो गई थीं जो तलाशी के दौरान आनंद के घर से मिली थीं।
ये सरकारी फाइलें उन्हें अपने घर ले जाने की अनुमति नहीं थी। इस संबंध में जोशी से पूछताछ करनी है। इसके अलावा जोशी की पत्नी के नाम पर कई प्रॉपर्टी सामने आई हैं। इन दोनों पहलुओं की जांच के लिए पांच दिन का रिमांड दिया जाये।
एजेंसी का आरोप है कि केयर इंडिया, स्नेहालय चैरिटेबल ट्रस्ट, ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन आदि संस्थाएं एफसीआरए 2010 के तहत विदेशों से फंड प्राप्त कर रहे हैं। जोशी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उक्त संस्थाओं को नोटिस जारी कर उनसे अवैध तरीके से उगाही करने का प्रयास किया।