राजधानी की महिला वकील ने भाजपा नेता पर दुष्कर्म मामले में एक और एफआईआर दर्ज कराने को अदालत में याचिका दायर की है।
इससे पूर्व उसने वेलकम थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट फरवरी में लिखवाई थी, हालांकि बीते तीन माह में आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जा सका जबकि अदालत अग्रिम जमानत की उसकी अर्जी खारिज कर चुकी है।
बीजेपी नेता पर रेप का आरोप लगने से हर तरफ चर्चाओं को बाजार गरम होने लगा है।
ऐसे आई थी विधायक के करीब
कड़कड़डूमा कोर्ट में वकालत करने वाली वकील ने याचिका में आरोप लगाया कि अलीगढ़ के भाजपा नेता ओमप्रकाश नायक ने 8 दिसंबर 2012 को प्रीत विहार थाना के ईस्ट गुरु अंगद नगर इलाके में उससे दुष्कर्म किया।
वह अपने पति से विवाद के चलते नायक के संपर्क में आई थी। उसकी नायक से जान पहचान हो गई थी। इसी का फायदा उठाकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता का यह भी दावा है कि नायक पर अलीगढ़ जिला अदालत में भी मुकदमे विचाराधीन हैं।
अदालत के आदेश को दी चुनौती
इससे पूर्व महिला वकील की शिकायत पर वेलकम थाने में 18 फरवरी 2014 को नायक व सावित्री के खिलाफ दुष्कर्म व संबंधी धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। नायक ने अग्रिम जमानत का आवेदन दिया था, जिसे अतिरक्त सत्र न्यायाधीश रविंद्र डुडेजा ने 18 मार्च 2014 को खारिज कर दी।
इसके बाद महानगर दंडाधिकारी ने 22 अप्रैल 2014 को अलीगढ़ स्थित नायक के घर की कुर्की का आदेश जारी किया है। महानगर दंडाधिकारी के आदेश को नायक ने चुनौती देते हुए आवेदन दायर किया था।
पीड़ित पक्ष की दलीलों के मद्देनजर अदालत ने यह आवेदन भी मंगलवार को खारिज कर दिया। वहीं वेलकम थाना पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए अदालत से समय मांगा है।