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मेयर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश

Tue, 10 Oct 2017 10:01 AM IST
बयूरो/ अमर उजाला, फरीदाबाद
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Fraud shimla
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दलित के लिए आरक्षित सीट पर मेयर बनीं वार्ड नंबर 12 की पार्षद सुमन बाला के खिलाफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंजीत पाल ने धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है। हालांकि एसएचओ कोतवाली इंस्पेक्टर प्रीतपाल सांगवान का कहना है कि उन्हें अभी आदेश नहीं प्राप्त हुआ है, आदेश मिलेगा तो केस दर्ज कर मामले की जांच की जाएगी।
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मालूम हो कि फरीदाबाद नगर निगम चुनाव में इस बार मेयर की सीट दलित समुदाय के उम्मीदवार के लिए आरक्षित थी। वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ीं सुमन बाला ने जुलाहा जाति का प्रमाण पत्र लगाया था। जुलाहा जाति अनुसूचित जाति में होने के कारण उन्हें मेयर चुना गया था।

दलित समाज के सुनील कंडेरा ने उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी बताते हुए उन्हें अरोड़ा जाति का होने की शिकायत की थी। सुनील ने फरवरी में कोर्ट में वाद दायर किया था। कोर्ट ने इस मामले में कोतवाली थाने की पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी थी।
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सोमवार को कोतवाली पुलिस ने जांच रिपोर्ट ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंजीत पाल की कोर्ट में पेश की। अदालत ने मेयर के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज बनाने आदि की धाराओं में केस दर्ज करने के आदेश कोतवाली पुलिस को जारी किए। एसएचओ प्रीतपाल सांगवान ने कहा कि आदेश मिलने पर केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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