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निठारी कांडः सुरेंद्र कोली की सजा पर बहस हुई पूरी, दो बजे तक आ सकता है फैसला

Fri, 07 Oct 2016 01:55 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद
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surendra koli
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निठारी कांड में एक महिला की हत्या के मामले में सीबीआई विशेष कोर्ट ने शुक्रवार सुबह सजा पर बहस पूरी कर ली है और दोपहर 2 बजे तक के ल‌िए अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि आरोपी सुरेंद्र कोली को अपहरण, रेप और हत्या की धाराओं में 5 अक्टूबर को दोषी करार दिया था।
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कोर्ट ने कोली को साक्ष्य छिपाने का भी दोषी माना है। अभियोजन और डिफेंस को सजा पर बहस के लिए विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने 7 अक्तूबर की तारीख नियत की है।

डासना जेल में बंद आरोपी सुरेंद्र कोली को शुक्रवार सुबह कड़ी सुरक्षा में सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा के अनुसार महिला कोठी संख्या डी-5 के पास ही एक गांव में अपने पति के साथ किराए पर रहती थी।
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31 अक्तूबर 2006 को गरीब परिवार की इस महिला को कोली ने घरेलू कामकाज करने के बहाने कोठी संख्या-डी-5 पर बुलाकर उससे रेप का प्रयास किया और फिर उसकी हत्या कर दी।
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निठारी कांड के खुलासे में पता चला था कि कोली महिला की हत्या कर चुका है

surendra koli
शाम तक महिला घर नहीं पहुंची तो उसके पति ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। बाद में निठारी कांड के खुलासे में पता चला था कि कोली महिला की हत्या कर चुका है।

कोर्ट ने इस फाइल को फैसले में लगाया था। इसी के चलते फैसला जानने के लिए बुधवार सुबह से ही कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा था।

न्यायाधीश पवन तिवारी ने सुरेंद्र कोली को आईपीसी की धारा-364,376,302,201 और 511 का दोषी करार दिया है। कोली को दोषी करार दिए जाने के साथ ही पुलिस बल उसे लेकर जेल की ओर रवाना हो गया।
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