मोमोज खाने के बाद पैसे मांगने पर विक्रेता की हत्या के मामले में दो युवकों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नजफगढ़ इलाके में जनवरी 2012 में दो युवकों ने विक्रेता व उसके साथी को हॉकी पीटा था और गैस सिलिंडर पर हमला कर दिया था।
द्वारका जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परमजीत सिंह ने नजफगढ़ निवासी धर्मेंद्र व जितेंद्र को हत्या व हत्या की कोशिश का दोषी ठहराते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने दोनों युवकों को मोमोज विक्रेता मोनू व उसके साथी रवि की हत्या की कोशिश का दोषी ठहराया था। रवि ने अपने साथी मोनू को बचाने की कोशिश की थी।