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मां को आपत्तिजनक हालत में देखकर की प्रेमी की हत्या

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दिल्ली में मां के प्रेमी की हत्या करने वाले युवक को दोषी ठहराते हुए अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र राजेश कुमार गोयल ने नवीन को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने नवीन की मां को साक्ष्य नष्ट करने का दोषी ठहराते तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
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अदालत ने अभियोजन की उस दलील को माना कि नवीन ने अपनी मां को अनिल के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। जिसके बाद उसने यह अपराध किया। अन्यथा हत्या करने का उसका कोई इरादा नहीं था। पुलिस ने अनिल का शव नहर के नजदीक बोरे से बरामद किया था।

अनिल की पत्नी ने बयान दिया कि उसके पति का नवीन की मां से नाजायज संबंध था। इस बयान के आधार पर पुलिस ने नवीन व उसकी मां को गिरफ्तार किया था। अनिल की पत्नी ने पुलिस को बताया था कि उसका पति 18 अगस्त 2009 को काम पर गया था लेकिन वह वापस नहीं लौटा।
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'जज साहब! मेरे साथ नहीं हुआ रेप'

नौकरी दिलाने के नाम पर गुड़गांव के फाइव स्टार होटल में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। जिसमें पीड़िता ने एक अधेड़ बिजनेसमैन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया।

मंगलवार को पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस में जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद गुड़गांव पुलिस ने जांच शुरु कर दी। लेकिन, मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता बयान से मुकर गई।

मामला दस दिन पहले का बताया जा रहा है। मंगलवार को चांदनी चौक थाना पुलिस में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। जिसमें बताया कि दस दिन पहले नई दिल्ली निवासी 45 वर्षींय अधेड़ व्यक्ति नौकरी दिलाने के नाम पर उसे गुड़गांव लेकर आया था।
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फाइव स्टार होटल में रात को जबरदस्ती!

लड़की ने कहा ‌कि आरोपी उसे एक फाइव स्टार होटल में लेकर आया। जिसके बाद रात को उसके साथ जबरदस्ती की।

पीड़िता ने बताया कि आरोपी के दबाव के चलते वो पुलिस के पास नहीं गई थी। मंगलवार को नाबालिग के बयान के आधार पर पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर गुड़गांव सेक्टर-29 स्थित थाना पुलिस को भेज दी।

नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस भी सर्तक हो गई। शाम को पीड़िता के परिजनों के साथ उसका बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने बयान के दौरान वह मुकर गई। सेक्टर-29 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि पीड़िता के बयान से मुकरने के बाद पुलिस ने कार्रवाई रोक दी है।
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