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बहू को जलाकर मारने में सास को नहीं मिली जमानत

Sun, 12 Jun 2016 01:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
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- फोटो : Demo Pic
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दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मिट्टी का तेल डालकर विवाहिता को जलाकर मारने के मामले में गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने सास की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दो बहनों वर्षा और जितेंद्री उर्फ वंदना की शादी 24 मई 2014 को जेवर निवासी सुमित और नरेश के साथ हुई थी।
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शादी के बाद से ही जितेंद्री को पति नरेश, सास विमला, जेठानी ममता, ससुर महिपाल दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। इन लोगों ने 7 मार्च 2016 को जितेंद्री को आग लगा दिया। दूसरी बेटी वर्षा ने इसकी सूचना अपने मायके वालों को दी। बाद में इलाज के दौरान जितेंद्री की मृत्यु हो गई थी।

जेवर कोतवाली पुलिस ने 24 अप्रैल को सास विमला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विमला की जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी दी गई, जिसे अदालत ने खारिज कर दी।
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