नाबालिग भतीजी से कई साल तक दुष्कर्म के दोषी शख्स को अदालत ने पांच साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता को नशीली गोलियां खिलाकर दोषी उससे दुष्कर्म करता था। एक बार पीड़िता ने गोली खाने से मना किया तो उससे जबरन दुष्कर्म किया।
पीड़िता की मां की मौत हो चुकी है और पिता शराबी है। मामला उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का है। रोहिणी जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश गौतम मनन ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता को नशीली दवा देकर उससे दुष्कर्म किया जाता था।
अभियोजन के गवाहों के बयानों से यह आरोप पूरी तरह साबित हो चुका है। इसके मद्देनजर दोषी को दुष्कर्म व नशीली दवा देने संबंधी धाराओं में सजा सुनाई जाती है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में पीड़िता की गवाही दुष्कर्म के तथ्य पर तर्कसंगत व विश्वसनीय है।