बेटा पाने की लालच में दूसरी शादी में रोड़ा बनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी गोविंद राम मीणा ने जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया है। इस पर अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
आरोपी नजफगढ़ स्थित सरकारी स्कूल में उपप्रधानाचार्य पद पर कार्यरत था। न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता ने पुलिस को 4 दिसंबर तक स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न आरोपी की जमानत मंजूर कर ली जाए।
सरकारी वकील सुनील शर्मा ने नोटिस स्वीकार कर जवाब दाखिल करने का तर्क रखा। इस मामले में आरोपी की एकमात्र पुत्री ही मामले में चश्मदीद गवाह है और उसी के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।
आरोपी ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा कि यह मामला करीब आठ माह बाद दर्ज करवाया गया। अत: उसे जमानत दी जाए। पेश मामले के अनुसार आरोपी की पुत्री ने कहा कि पुत्र की चाह में पिता दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मां इसका विरोध कर रही थी। इसी विवाद को लेकर 9 जनवरी 2012 की रात पिता ने मां की हत्या कर दी।