दस वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को जिला न्यायालय ने दस वर्ष की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश राम नरेश मौर्य ने की।
जिला शासकीय अधिवक्ता चमन प्रकाश शर्मा ने बताया मूलरूप से मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी आरोपी ने दिल्ली में एक महिला से विवाह किया था। महिला की पहले पति से दस वर्ष की बेटी थी।
शादी के बाद आरोपी सौतेली बेटी से अक्सर छेड़छाड़ करने लगा। यह बात बेटी ने मां को बताई थी पर मां ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। साहस बढ़ने पर आरोपी वर्ष 2014 में सौतेली बेटी को नोएडा घुमाने के बहाने सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में लेकर आया और दुष्कर्म कर दिया।
बच्ची ने दिल्ली वापस जाकर आपबीती मां को बताई। मां ने लाजपत नगर थाना पुलिस से मामले की शिकायत की। घटनास्थल नोएडा का होने के कारण मामला थाना-49 स्थानांतरित कर दिया गया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में चार्जशीट अदालत में दाखिल की। अदालत ने मामले में पीड़ित की गवाही को आधार मानते हुए आरोपी को दस साल के कठोर कारावास व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में कुल सात गवाह पेश किए गए।