हाईकोर्ट ने 25 वर्षीय युवती से रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए उबर कैब चालक शिव कुमार यादव को जमानत प्रदान करने से इंकार कर दिया। दोषी ने सजा के खिलाफ दायर अपील के निपटारे तक जमानत मांगी थी।
वहीं अदालत ने उसकी अपील स्वीकार कर सुनवाई का निर्णय किया है। घटना वर्ष 2014 में हुई थी। न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराज योग व न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की खंडपीठ ने बचाव पक्ष के उस तर्क को खारिज कर दिया कि उनके मुवक्किल को फर्जी मामले में फंसाया गया है और उसकी अपील के निपटारे तक जमानत प्रदान की जाए।
अदालत ने कहा कि दोषी पर गंभीर आरोप है और उसे जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि वे अपील पर सुनवाई करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने यादव को पिछले वर्ष 3 नवंबर को सजा सुनाते हुए उसे समाज के लिए खतरा बताया था।