डीडीसीए मानहानि विवाद मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी बृहस्पतिवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। केजरीवाल ने अपने व अन्य पांच आप नेताओं के खिलाफ दायर मानहानि के आपराधिक मामले पर स्टे लगाने की मांग की थी।
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल समेत छह आप नेताओं पर मानहानि के आपराधिक मुकदमे के साथ दस करोड़ के मुआवजे के लिये हाईकोर्ट में दीवानी का मुकदमा भी दायर किया है। पटियाला हाउस अदालत के सीएमएम सुमित दास के समक्ष केजरीवाल की ओर से बहस करते हुये वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने कहा कि एक ही आरोप के आधार पर उनके मुवक्किल के खिलाफ एक अपराधिक व एक दीवानी का मुकदमा दायर किया गया है।
इनमें से एक पर स्टे लगाया जाना चाहिए। कोर्ट के समक्ष जेठमलानी ने कहा कि वह दोनों मुकदमे एक साथ लड़ना नहीं चाहते। मामले की सुनवाई फिलहाल स्थगित कर दी जाए। कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि मामले की आगे सुनवाई होनी चाहिए।