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डीडीसीए मानहानि मामले में केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने खारिज की सीएम की अर्जी

Fri, 20 May 2016 01:16 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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केजरीवाल और जेटली
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डीडीसीए मानहानि विवाद मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी बृहस्पतिवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। केजरीवाल ने अपने व अन्य पांच आप नेताओं के खिलाफ दायर मानहानि के आपराधिक मामले पर स्टे लगाने की मांग की थी। 
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केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल समेत छह आप नेताओं पर मानहानि के आपराधिक मुकदमे के साथ दस करोड़ के मुआवजे के लिये हाईकोर्ट में दीवानी का मुकदमा भी दायर किया है। पटियाला हाउस अदालत के सीएमएम सुमित दास के समक्ष केजरीवाल की ओर से बहस करते हुये वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने कहा कि एक ही आरोप के आधार पर उनके मुवक्किल के खिलाफ एक अपराधिक व एक दीवानी का मुकदमा दायर किया गया है। 

इनमें से एक पर स्टे लगाया जाना चाहिए। कोर्ट के समक्ष जेठमलानी ने कहा कि वह दोनों मुकदमे एक साथ लड़ना नहीं चाहते। मामले की सुनवाई फिलहाल स्थगित कर दी जाए। कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि मामले की आगे सुनवाई होनी चाहिए।
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केजरीवाल ने की थी केस की सुनवाई पर स्टे लगाने की मांग

अरविंद केजरीवाल
जिसके लिए कोर्ट ने 16 जुलाई की तारीख तय की है। अदालत ने शिकायत के साथ पेश किए गए दस्तावेज की कॉपी आरोपियों को देने का निर्देश जेटली के वकीलों को दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह कॉपी आज ही दे दी जाए ताकि विवाद न हो।

वहीं केंद्रीय मंत्री जेटली की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि आरोपियों को सारे दस्तावेज दे दिए गए हैं और वह मामले की सुनवाई लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दस्तावेज आरोपी मांग रहे हैं वह शिकायत के साथ पेश नहीं किए गए हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास व राघव चड्ढा कोर्ट में मौजूद थे।अदालत ने इस मामले में सभी छह आरोपियों को सात अप्रैल को जमानत प्रदान कर दी थी। भाजपा नेता जेटली ने केजरीवाल व अन्य आप नेताओं के खिलाफ 21 दिसंबर 2015 को मानहानि की शिकायत दायर कर मुकदमा चलाने की मांग की थी।
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