गुरुग्राम से भाजपा विधायक समेत तीन आरोपियों को विशेष अदालत ने दुष्कर्म के आरोपों से बरी कर दिया है। तिलक नगर निवासी महिला ने भाजपा विधायक पर सूरजकुंड के एक होटल में नशीला ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था।
तीस हजारी स्थित विशेष न्यायाधीश शैल जैन ने भाजपा विधायक उमेश अग्रवाल व संदीप लूथरा को दुष्कर्म, चोट पहुंचाने व धमकी देने के आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोप लगाने वाली महिला अपने बयान से पलट गई है और आरोपियों के खिलाफ अन्य कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।
पेश मामले में तीसरी आरोपी एक महिला रेखा सूरी थी जो पीड़िता की मित्र थी और वह उसे सूरजकुंड स्थित होटल लेकर गई थी। अदालत ने साक्ष्य नहीं होने के कारण रेखा सूरी को दुष्कर्म के लिए उकसाने व नशीला पदार्थ देकर चोट पहुंचाने के आरोपों से बरी कर दिया है। अभी सभी तीनों आरोपी जमानत पर थे।
पुलिस के मुताबिक, महिला ने पांच जनवरी 2015 को एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसका आरोप था कि वह सूरी के साथ तीन जनवरी 2015 को सूरजकुंड स्थित होटल में गई थी। वहां पहुंचने के बाद रेखा सूरी किसी काम का बहाना बनाकर चली गई। बाद में नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर आरोपियों ने दुष्कर्म किया।