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नकली कीटनाशक बेचने वाली कंपनी व विक्रेता पर 30 हजार का जुर्माना

Wed, 30 Mar 2016 05:20 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
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खेत में इस्तेमाल की जाने वाली नकली कीटनाशक दवा बेचने पर अदालत ने निर्माता कंपनी और विक्रेता पर 30 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। ये नमूने वर्ष 2010 में मोहना की एक दुकान से भरे गए थे।
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बता दें 2010 में कीटनाशक दवा के छिड़काव से कई जगह खेतों में गेंहू की फसल को नुकसान होने की शिकायतें आई थी। इसके बारे में किसानों ने जिला कृषि उपनिदेशक को शिकायत की। किसानों की शिकायत पर सुनने के बाद कृषि उपनिदेशक ने गुण नियंत्रक और सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी को दवा के नमूने भरने के आदेश दिए थे।

उपनिदेशक आदेश पर कृषि अधिकारियों ने गांव मोहना में अधिकृत विक्रेता मेसर्ज दुर्गा बीज भंडार से सोनीपत की दवा निर्माता कम्पनी मेसर्ज क्रिस्टल फोस्टफेट लिमिटेड द्वारा निर्मित बुटाक्लोर 50 प्रतिशत ईसी का नमूना भरा गया।
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इन नमूनों को जांच के लिए चंडीगढ़ कृषि विभाग महानिदेशक कार्यालय भेजा गया। वहां से नमूनों को जांच के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में भेजा। जांच में ये नमूने पूरी तरह फेल रहे। इसके बाद कृषि विभाग ने दवा बनाने वाली कंपनी के खिलाफ अदालत में मामला दायर कर दिया।

सुनवाई के बाद फरीदाबाद के मुख्य दंडाधिकारी की अदालत ने दवा बनाने वाली कंपनी और अधिकृत विक्रेता पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। गुण नियंत्रण निरीक्षक केसरीदत्त ने बताया कि विभाग किसानों को अच्छी गुणवता युक्त दवाई, खाद व बीज मिले, इसके लिए खरीफ  व रबी सीजन में दुकानों से नमूने नियमित रूप से लेता है। -मुकेश शर्मा-
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