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वारंट जारी : केजरीवाल और आप के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य, अदालत ने लिया पूरक आरोपपत्र का संज्ञान

Wed, 10 Jul 2024 03:15 AM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

दिल्ली की अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के खिलाफ ईडी के पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया।
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सीएम केजरीवाल - फोटो : X/@AamAadmiParty
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विस्तार
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अदालत ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व आप के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर पूरक आरोपपत्र पर मंगलवार को संज्ञान लिया। अदालत ने कहा, मामले में केजरीवाल, आप व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। इसके अलावा अदालत ने आरोपी विनोद चौहान और आशीष माथुर के खिलाफ ईडी की आठवीं पूरक चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया है।

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राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री और आप के खिलाफ दायर आठवीं पूरक अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया। अदालत ने केजरीवाल के लिए 12 जुलाई को पेशी वारंट जारी किया है।

 केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तिहाड़ में केजरीवाल से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। यह दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पीएमएलए मामले में उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने के कुछ घंटे बाद हुआ। अदालत की अनुमति के बाद सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल से अदालत में पूछताछ की और फिर मामले में औपचारिक रूप से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
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केजरीवाल की पत्नी को जवाब दाखिल करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी निचली अदालत की कार्यवाही की रिकाॅर्डिग कथित रूप से सोशल मीडिया पर साझा करने को लेकर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल के खिलाफ दाखिल याचिका पर उन्हें यह जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही सुनवाई सात अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

सुनीता केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता वैभव सिंह इस मुद्दे को सनसनीखेज बना रहे हैं और अन्य लोगों को इसमें घसीट रहे हैं। जबकि उनकी मुवक्किल का इससे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि उनका नाम याचिका में पक्षकारों की सूची से हटा दिया जाए। क्योंकि सुनीता ने रिकाॅर्डिग को महज ’री-ट्वीट’ किया था और उन्होंने रिकाॅर्डिग नहीं की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अदालती कार्यवाही को रिकार्ड नहीं किया जा सकता और इंटरनेट पर साझा नहीं किया जा सकता है। पीठ ने वकील से कहा कि वह जवाब के रूप में अपना पक्ष रखें। 

आप ने कहा, ईडी भाजपा की विंग 
आप ने कहा कि ईडी  भाजपा के राजनीतिक विंग की तरह काम कर रही है। भाजपा, आप को भविष्य में सबसे बड़ा खतरा मानती है, इसलिए वह ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर आप को खत्म करने की साजिश कर रही है। पिछले दो साल से जांच कर रही ईडी और सीबीआई ने एक फर्जी केस बनाया है, जबकि भाजपा और उसके नेताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से एक झूठी मुहिम चलाई है। ब्यूरो

केजरीवाल को सीएम बने रहने का अधिकार नहीं : भाजपा
प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से शराब घोटाले में दाखिल सातवीं पूरक चार्जशीट के आधार न्यायालय से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन होना एक बहुत गंभीर मामला है। दरअसल यह चार्जशीट से साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य लाभार्थी और साजिशकर्ता हैं। 

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