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Land For Job Scam: कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को लगाई फटकार, कहा- आप कानून से ऊपर नहीं

Wed, 01 May 2024 05:37 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

कोर्ट ने कहा कि मजबूत नेता, कानून और एजेंसियां आम तौर पर उन्हीं नागरिकों को काटने के लिए वापस आती हैं। जिनकी वे रक्षा करने की कसम खाते हैं। अमित कत्याल की अंतरिम जमानत पर निजी डॉक्टर के बयान दर्ज करने पर नाराजगी जताई है।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : ANI
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विस्तार
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अदालत ने रेलवे में नौकरी के बदले भूमि मामले में आरोपी व्यवसायी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने के मुद्दे धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 50 के तहत निजी अस्पतालों के डॉक्टरों के बयान दर्ज करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि ईडी कानून के शासन से बंधा हुआ है और आम नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकता।

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राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने ने कहा कि डॉक्टरों के साथ सांठगांठ के एक भी आरोप के बिना ईडी के लिए आम नागरिकों (डॉक्टरों) को धारा 50 पीएमएलए की कड़ी प्रक्रिया के अधीन करने का कोई औचित्य नहीं है। अदालत ने कहा कि भारत जैसे लोकतंत्र में, नागरिकों के पास अधिकार हैं, जबकि राज्य के पास कुछ कर्तव्य हैं और इस मौलिक संबंध को एक सत्तावादी तर्क को लागू करने के लिए उलटा नहीं किया जा सकता है कि राज्य के पास नागरिकों के खिलाफ कुछ अधिकार हैं, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्तव्य माध्यम से समर्पण करेंगे।

अदालत ने कहा इस तरह के तर्क को स्वीकार करना न केवल उस सामाजिक अनुबंध का उलटा होगा जिस पर हर उदार लोकतंत्र आधारित है, बल्कि संवैधानिक योजना और संवैधानिक नैतिकता का भी उल्लंघन होगा। कानून और अदालतों के प्रति जवाबदेह एजेंसी के रूप में ईडी अपने अधिकार अपने पास नहीं रख सकती। जबकि एक सरकारी एजेंसी से भी नागरिक अधिकारों का समर्थक होने की उम्मीद की जाती है, अदालत निश्चित रूप से ईडी के पूरी तरह से मनमाने कृत्य को उजागर करने और खारिज करने में पीछे नहीं रहेगी।
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न्यायाधीश ने चेतावनी दी कि मजबूत नेता, कानून और एजेंसियां आम तौर पर उन्हीं नागरिकों को काटने के लिए वापस आती हैं जिनकी वे रक्षा करने की कसम खाते हैं और कथित लक्ष्यों के खिलाफ कानून की मर्दानगी व्यक्त होने के बाद इन कानूनों पर हमेशा आरोप लगाया जाता है कि उन्हें लागू किया गया है औसत नागरिकों के विरुद्ध।

उन्होंने कहा निजी अस्पतालों के कानून का पालन करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ ईडी द्वारा धारा 50 [पीएमएलए] का उपयोग इस धारणा में एक समकालीन योगदान है। सख्त कानूनों के इच्छित उद्देश्य की इस तरह की अनदेखी से जांच एजेंसियों को बचना चाहिए और अदालतों द्वारा सचेत रूप से निगरानी रखनी चाहिए। कोर्ट ने कहा अवैध प्रक्रियाओं के अधीन होने के खिलाफ नागरिकों के अधिकार ईडी द्वारा कानून की पहुंच से पूरी तरह से ऊपर हैं।

न्यायालय ने ये सख्त टिप्पणियां व्यवसायी अमित कात्याल द्वारा दायर याचिका में पारित एक आदेश में कीं जिसमें उन्हें दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी।
कात्याल पर रेलवे नौकरियों के लिए जमीन घोटाले के सिलसिले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के साथ लेनदेन करने का आरोप है।

9 अप्रैल को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उनकी बेरिएट्रिक प्रक्रिया के लिए सर्जरी हुई थी। कात्याल के वकीलों ने ईडी द्वारा अपोलो और मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों के बयान दर्ज करने पर कड़ी आपत्ति जताई, जो 5 फरवरी, 2024 को अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनका इलाज कर रहे थे। यह तर्क दिया गया कि यह न केवल धारा 50 पीएमएलए के तहत अनुमेय कार्रवाई का उल्लंघन है, बल्कि चिकित्सा उपचार की गोपनीयता में भी घुसपैठ है जो एक आरोपी का मौलिक अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने कात्याल की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने ईडी के आचरण पर सख्ती से निपटा।

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