फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मानहानि मामला: आप नेता सत्येंद्र जैन को फिर झटका, बांसुरी स्वराज के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका कोर्ट से खारिज

Thu, 31 Jul 2025 04:49 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ आप नेता सत्येंद्र जैन की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
विज्ञापन
सत्येंद्र जैन और बांसुरी स्वराज (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की ओर से उनके खिलाफ मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जैन की पुनरीक्षण याचिका को खारिज किया।

विज्ञापन


इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 20 फरवरी को सत्येंद्र जैन की ओर से बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया था और मामले का संज्ञान लेने से इन्कार कर दिया था।

जानें क्या मानहानि मामला
आरोप है कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बांसुरी की टिप्पणियों ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है।  उन्होंने दावा किया है कि बांसुरी स्वराज की टिप्पणियां उन्हें बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए थी।
विज्ञापन


जैन के अनुसार, स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके आवास से तीन करोड़, 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि ये आरोप निराधार और उनकी छवि को खराब करने के लिए राजनीति से प्रेरित थे। जैन ने दावा किया कि स्वराज ने जैन को भ्रष्ट और धोखेबाज कहकर और बदनाम किया है।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें