द्वारका कोर्ट ने जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के खुले गड्ढे में गिरकर मौत होने वाले बाइक सवार के मामले में दो ठेकेदारों को अंतरिम अग्रिम जमानत दी है। दोनों आरोपियों की 18 फरवरी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन उन्हें जांच में शामिल होना होगा।