नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने पर्याप्त सबूत न होने के आधार पर मालवीय नगर में हुई गोलीबारी और हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया है। यह घटना 13 मई 2018 को मालवीय नगर मुख्य बाजार के पास हुई थी, जिसमें इकबाल कुरैशी को पेट, जांघ और हाथ में गोलियां लगी थीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरवरिंदर सिंह जग्गी ने अनुज गुलिया उर्फ अन्नू और आश मोहम्मद उर्फ आशू को हत्या के प्रयास और हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े आरोपों से बरी किया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष दोनों आरोपियों की पहचान हमलावरों के रूप में संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। संवाद