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Delhi NCR News: नाबालिग बच्ची के दत्तक माता-पिता की दोषसिद्धि बरकरार

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संवाद न्यूज एजेंसी
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने एक नाबालिग बच्ची के दत्तक माता-पिता को क्रूरता और यौन उत्पीड़न में दोषसिद्धी बरकरार रखी है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों को बच्चों की तस्करी और अवैध हिरासत की संभावनाओं पर व्यापक स्तर पर जांच करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि बच्ची पर किए गए क्रूर हमलों और यौन उत्पीड़न के बावजूद पुलिस ने उसकी पृष्ठभूमि की उचित जांच नहीं की। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने टिप्पणी की कि शुरुआती जांच में बच्ची के जैविक माता-पिता को खोजने का प्रयास नहीं किया गया। यह भी पता नहीं लगाया गया कि बच्ची शुरू में दत्तक माता-पिता के पास कैसे आई। पीठ ने इसे एक गंभीर चूक बताया और कहा कि इससे यह सवाल अनुत्तरित रह जाता है कि कहीं बच्ची की तस्करी तो नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग पीड़िता को कई गंभीर चोटें आई थीं, जिनमें जलने के निशान भी शामिल थे। ये चोटें पीड़िता के आरोपों की पुष्टि करती हैं।
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