संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
दिल्ली के शास्त्री नगर निवासी साक्षम शाह द्वारा ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ दायर की गई शिकायत को दिल्ली की उपभोक्ता अदालत ने वापस लौटा दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली में नहीं हो सकती। साक्षम शाह ने बताया था कि उन्होंने दिसंबर 2023 में दादरा-नगर हवेली से करीब 1.47 लाख रुपये में ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था, जिसके लिए उन्होंने लोन भी लिया था। लेकिन अगस्त 2025 में स्कूटर अचानक खराब हो गया और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में गंभीर समस्या आ गई। उन्होंने स्कूटर को गुजरात के वापी स्थित सर्विस सेंटर में जमा कराया, लेकिन लंबे समय तक न तो स्कूटर ठीक किया गया और न ही बदला गया। मामले की सुनवाई करते हुए नॉर्थ-वेस्ट जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष संजय कुमार ने स्पष्ट किया कि इस मामले से जुड़ी कोई भी घटना दिल्ली में नहीं हुई है। स्कूटर की खरीद, उपयोग और सर्विस दूसरे राज्यों में हुए हैं, इसलिए दिल्ली कोर्ट के पास इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है।