-रजत शर्मा की ओर से दायर मानहानि की शिकायत पर अदालत का निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
साकेत कोर्ट ने पत्रकार रजत शर्मा की ओर से दायर मानहानि की शिकायत पर कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, पवन खेड़ा और जयराम रमेश को समन जारी किया है। कोर्ट ने आरोपों और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह आदेश दिया। रजत शर्मा ने शिकायत में आरोप लगाया कि रागिनी नायक ने 4 जून 2024 को एक लाइव टीवी डिबेट के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार का झूठा दावा किया। शिकायत के अनुसार, पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन आरोपों को दोहराया, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। मामले की सुनवाई कर रहीं प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट देवंशी जन्मेजा ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ समन जारी करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 27 जुलाई को पेश होने के लिए तलब किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपियों ने अपने बयानों और एक्स पर किए गए पोस्ट के जरिये शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से मानहानिकारक आरोप लगाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आदेश मामले के अंतिम गुण दोष पर कोई राय नहीं है और पूरा मामला ट्रायल के दौरान तय किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने जालसाजी और झूठा दस्तावेज तैयार करने के आरोपों को भी प्रथम दृष्टया सही माना। कोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बताया कि घटना का रॉ फुटेज कभी आरोपियों को नहीं दियाथा। इसके बावजूद एक्स पर जो वीडियो पोस्ट किया गया, वह टीवी पर प्रसारित कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग से तैयार किया गया प्रतीत होता है। कोर्ट ने कहा कि वीडियो में व्याख्यात्मक टेक्स्ट जोड़कर ऐसे शब्द दिखाए गए, जिन्हें शिकायतकर्ता द्वारा कहे जाने का दावा किया गया, जबकि ऐसा नहीं था। कोर्ट ने माना कि इन तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है।