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Delhi High Court: सोशल मीडिया टूलकिट मामला, दिशा रवि ने HC से जमानत की शर्तों को संशोधित करने का किया आग्रह

Tue, 22 Aug 2023 12:41 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

रवि को दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी, 2021 को कथित तौर पर किसानों के विरोध से संबंधित टूलकिट सोशल मीडिया पर साझा करने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जो उस समय केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा था।
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अदालत का फैसला - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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2021 में किसानों के विरोध का समर्थन करने वाले टूलकिट को साझा करने में कथित संलिप्तता के लिए अभियोजन का सामना कर रही जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि ने दिल्ली उच्च न्यायालय से विदेश यात्रा से पहले ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति लेने की जमानत शर्त को संशोधित करने का आग्रह किया। याचिका न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए आई, जिन्होंने रवि और पुलिस के वकील की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। 

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रवि को दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी, 2021 को कथित तौर पर किसानों के विरोध से संबंधित टूलकिट सोशल मीडिया पर साझा करने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जो उस समय केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा था, और यहां एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। 23 फरवरी 2021 को जमानत देते समय निचली अदालत ने उन पर कई शर्तें लगाई थीं, जिनमें यह भी शामिल था कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगी।

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