दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ विशेष अदालत में मुकदमा चलाने को मंजूरी दी है। अदालत ने टाइटलर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र भी स्थानांतरित कर दिया है। इस मामले की सुनवाई अब 8 जून को होगी।
अप्रैल में टाइटलर सीबीआई के सामने पेश हुए और जांच के लिए सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) के मामले के संबंध में अपनी आवाज के नमूने दिए। टाइटलर पर 1984 के पुल बंगश मामले में भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है जिसमें तीन सिख मारे गए थे। सीबीआई ने मामले में कांग्रेस नेता को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन 4 दिसंबर, 2015 के आदेश के बाद जांच फिर से शुरू की।