प्रवक्ता सुमन नलवा ने गुरुवार को मीडिया से कहा कि डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ पहलवानों की शिकायत पर कनॉट प्लेस थाने में मामला दर्ज किया गया था। जांच में सबूतों को एकत्रित किया है। इसके बाद इस मामले में बृजभूषण व उनके सहयोग विनोद तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। उन्होंने कहा कि इसमें अधिकतम सजा पांच वर्ष की है। पुलिस ने जिस तरह जांच की उससे उम्मीद है कि न्यायसंगत निर्णय आएगा।
इसके अलावा नाबालिग पहलवान व उनके पिता की शिकायत पर पोक्सो की दूसरी एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद उनकी प्रार्थना पर न्यायिक बयान करवाया था। इस बयान के आधार पर उसे क्लोलर रिपोर्ट फाइल की है। बाकी प्रक्रिया कोर्ट में होगी। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है वह न्यायपालिका के सामने रख दी है। पोक्सो के मामले में कोर्ट उचित निर्णय लेगी।
विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109 के तहत चार्जशीट की गई है
पुलिस ने बृजभूषण सिंह के सचिव विनोद तोमर पर चार्जशीट एक अतिरिक्त धारा 109 भी लगाई। जांच में पता लगा है कि उन्होंने बृजभूषण को अपराध के लिए उकसाया। इसके लिए सजा का अलग से प्रावधान है। बृजभूषण के खिलाफ तीन धाराओं और विनोद तोमर के चार धाराओं में दाखिल की गई।