संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने एक युवक की पीटकर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार दो आरोपी रितेश कुमार और विक्की की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) जोगिंदर प्रकाश नाहर ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और आरोपपत्र दाखिल किया जानी बाकी है। इस समय आरोपियों को जमानत देने से वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या सुबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। उन पर आरोप है कि तीन जुलाई, 2025 को खारी बावली से लौटते समय रितेश और विक्की ने एक व्यक्ति को ई-रिक्शा से उतारकर उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई।