नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी के एक मामले में आरोपी आनंद प्रिंस जसवंतलाल को जमानत दे दी है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने कहा कि आरोपी से अब कोई और बरामदगी अपेक्षित नहीं है। जांच लंबी चलेगी और ऐसे में उसे अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखना न्यायसंगत नहीं होगा। कोर्ट ने उसे 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने आरोपी पर दोबारा ऐसा अपराध नहीं करने, गवाहों से संपर्क नहीं करने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने, बिना पूर्व अनुमति देश नहीं छोड़ने और जांच में पूरा सहयोग देने की कड़ी शर्तें लगाई हैं। सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में उस पर आरोप लगाया गया है कि उसने कनाडा की दो महिलाओं से बिटकॉइन के जरिये लाखों रुपये की ठगी की थी।संवाद