अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एक्सक्लूसिव कैपिटल लिमिटेड (ईसीएल) के डायरेक्टर कलाराचल अब्राहम जॉनसन की जमानत याचिका खारिज की है। यह मामला कोलकाता स्थित निवेशकों से कथित रूप से 315 करोड़ रुपये की ठगी से जुड़ा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका कुमार शर्मा ने 13 मार्च के आदेश में कहा कि आरोपी की पिछली गिरफ्तारी से बचने की कोशिशों को देखते हुए मुकदमे में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हिरासत आवश्यक है। अदालत ने कहा, आरोपों की प्रकृति, जांच के चरण और आरोपी के आचरण को देखते हुए इस स्तर पर आवेदक को जमानत देने का इच्छुक नहीं हूं। जॉनसन, जो एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ईसीएल का डायरेक्टर है, एक महीने से अधिक समय तक फरार था और 13 फरवरी को केरल में गिरफ्तार हुआ था। आरोप है कि उसने ईसीएल के निवेशकों के फंड को डायवर्ट और सिफन कर व्यक्तिगत उपयोग में लगाया। आरोपी के वकील ने दलील दी कि शिकायतकर्ताओं ने कभी कोई संपत्ति हासिल नहीं की तथा निवेश के साधन यानी कंपल्सरिली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा रद्द कर दिया गया है।