नई दिल्ली। द्वारका कोर्ट ने रोड रेज में एक व्यक्ति की हत्या के प्रयास के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी गवाहों को धमका सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिल्पी जैन आरोपी ध्रुव शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। आरोप है कि शर्मा ने रोड रेज की एक घटना के दौरान प्रवीण गुलाटी की बेरहमी से पिटाई की, जिसके परिणामस्वरूप गुलाटी की मौत हो गई।