के कविता को जमानत देने से कोर्ट का इनकार
उच्च न्यायालय ने सोमवार को आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन और भ्रष्टाचार मामलों में बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामलों में जमानत मांगने वाली कविता की याचिकाओं को खारिज कर दिया। कविता वर्तमान में सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में है।
भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी से जुड़ी पूरी कार्यवाही के अलावा कविता ने एक अलग याचिका के माध्यम से सीबीआई को ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में रहते हुए उनसे पूछताछ करने की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी थी। उनका कहना है कि उन्हें कोई नोटिस जारी किए बिना या कारण बताओ नोटिस दिए बिना आदेश पारित कर दिया गया। कविता ने सीबीआई को गिरफ्तार करने की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश के साथ-साथ उन्हें पुलिस और न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश को भी चुनौती दी। 6 मई को सीबीआई द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। कविता को 15 मार्च की शाम को ईडी ने गिरफ्तार किया था।