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Delhi: शस्त्र लाइसेंसिंग प्रक्रिया होगी सरल, LG ने दिए आदेश; शूटिंग खिलाड़ी और वास्तविक आवेदकों को मिलेगा लाभ

Mon, 22 Jan 2024 02:23 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

एलजी ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह जाने-माने निशानेबाजों को केवल दिल्ली के भीतर वैधता के बजाय अखिल भारतीय स्तर पर वैधता के साथ नए लाइसेंस जारी करें। इन्हें अक्सर विभिन्न खेल आयोजनों के लिए देश भर में यात्रा करनी पड़ती है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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दिल्ली में शस्त्र लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने वर्तमान में प्रचलित प्रक्रियाओं और दस्तावेज को सरल बनाने का आदेश दिया है। इससे शूटिंग खिलाड़ियों और वास्तविक आवेदकों को लाभ मिलेगा। मौजूदा समय में भ्रष्टाचार और उत्पीड़न होने के आरोप लगते रहे हैं।

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एलजी ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह जाने-माने निशानेबाजों को केवल दिल्ली के भीतर वैधता के बजाय अखिल भारतीय स्तर पर वैधता के साथ नए लाइसेंस जारी करें। इन्हें अक्सर विभिन्न खेल आयोजनों के लिए देश भर में यात्रा करनी पड़ती है। इसके अलावा उनके कारतूसों का कोटा भी सालाना 20 से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है। साथ ही एक बार की कारतूस खरीद को वर्तमान में 10 से बढ़ाकर एक हजार कर दिया जाए। एलजी ने नए लाइसेंस, नवीनीकरण, क्षेत्र की वैधता, पंजीकरण, हथियारों की बिक्री, लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए कहा है। साथ ही नए आवेदनों का निपटान एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध तरीके से करने को कहा है। एलजी ने हथियार लाइसेंस के नवीनीकरण को भी तर्कसंगत बनाने का निर्देश दिया है। मौजूदा समय में ऑनलाइन पोर्टल हथियार लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है।

छह हजार आवेदन लंबित
मौजूदा समय में करीब छह हजार आवेदन लंबित है। एलजी ने पुलिस से 2024 के अंत तक सभी करीब छह हजार लंबित आवेदनों के निपटान में तेजी लाने को कहा है। नए लाइसेंस के साथ-साथ नवीनीकरण के लिए आवश्यक सभी अनावश्यक दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है और जो अनावश्यक पाए जाएंगे उन्हें बाद में हटा दिया जाएगा।
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मार्च तक शुरू होगा नया पोर्टल
एलजी ने संशोधित हथियार लाइसेंसिंग पोर्टल को मार्च के अंत तक चालू करने का निर्देश दिया है। इसमें सभी सुविधाएं ऑनलाइन होगी। लोगों को लाइसेंस के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे। पुलिस की जांच में यदि कोई आपराधिक गतिविधि पाई जाती है तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। एलजी ने मामले के आधार पर हथियार लाइसेंस के नवीनीकरण की अनुमति देने का निर्देश दिया है। पुलिस लाइसेंस जारी करने से पहले आवेदक की पूरी जांच करेगा। साथ ही देखेगा कि क्या उक्त व्यक्ति को कोई आपराधिक रिकार्ड है। यदि आवेदन पर मामले होंगे तो उसका स्तर की जांच होगी।

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