संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
साकेत कोर्ट ने गांजा सप्लाई करने के आरोपी 19 वर्षीय परशुराम को अग्रिम जमानत दे दी है। उस पर आरोप है कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को गांजा बेचा था, जिसे 1.47 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि आरोपी के खाते में आए पैसों का नशे की बिक्री से सीधा संबंध साबित नहीं हुआ है। विशेष न्यायाधीश धीरज मोर की अदालत ने कहा कि आरोपी के पास से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सह आरोपी दीपक कुमार को 15 और 16 जुलाई की दरमियानी रात 1.47 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया था।