नई दिल्ली। एआई समिट विरोध मामले में आईवाईसी सदस्य विश्वजीत चव्हाण की गिरफ्तारी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल ने कहा कि चव्हाण को जांच में शामिल होना होगा और पुलिस के साथ पूरा सहयोग करना होगा। उन्होंने पुलिस को भी अगली तारीख तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 18 अप्रैल को है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि चव्हाण 20 फरवरी को भारत मंडपम में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल था। उस पर आपत्तिजनक टी-शर्ट के इंतजाम में शामिल होने का भी आरोप है। संवाद