अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने वाहन चोरी में आरोपी को दोषी करार देते हुए वाहन चोरी के मामले में दो महीने की साधारण कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, चोरी की संपत्ति रखने के मामले में डेढ़ महीने की साधारण कैद और 500 रुपये जुर्माना लगाया गया। पुलिस के अनुसार, 14 मई को सराय रोहिल्ला क्षेत्र से एक होंडा एक्टिवा स्कूटी चोरी होने की शिकायत पर ई-एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। फुटेज में एक व्यक्ति स्कूटी चोरी कर ले जाता दिखा था। पुलिस ने गुप्त सूचना और स्थानीय जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के भीतर आरोपी सागर शर्मा (22) को ओल्ड रोहतक रोड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सराय रोहिल्ला के ईस्ट मोती बाग इलाके का निवासी है।