नई दिल्ली। द्वारका कोर्ट ने डंडे से हमला करने के आरोपी सुधीर कुमार सिन्हा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका। इसके साथ ही आरोपी को छह महीने के लिए 20 हजार की जमानती शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया। आरोप था कि सुधीर ने 23 अक्तूबर 2021 को दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में शिकायतकर्ता सुरुचि देवी के घर में घुसकर डंडे से उनके सिर पर हमला किया था। मामले में कापसहेड़ा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित) और 452 (तैयारी के साथ घर में घुसना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि उन्होंने हमलावर का चेहरा नहीं देखा था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि सुधीर का नाम मामले में कैसे शामिल हुआ। उन्होंने अदालत में आरोपी की पहचान हमलावर के रूप में नहीं की। ब्यूरो