नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) में रिश्वतखोरी से जुड़े मामले में आरोपी राजेश गोयल को जमानत दी है। विशेष न्यायाधीश संजय खनगवाल ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर जमानत दी। अदालत ने गोयल पर कुछ शर्तें भी लगाईं जिसके तहत किसी भी गवाह को प्रभावित करने या सुबूत से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करने, जांच में बुलाए जाने पर सहयोग करने और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने की शर्त शामिल है। सीबीआई का आरोप है कि राजेश गोयल और उसके बेटे शुभम गोयल ने सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ मिलकर ठेके हासिल करने और बिलों को पास कराने के लिए रिश्वत देने की साजिश रची थी। ब्यूरो