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Delhi NCR News: चेक बाउंस के मामले में आरोपी दोषी करार

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नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में यावर हामिद नामक शख्स को दोषी करार दिया है। यावर ने कार्रवाई से बचने के लिए चेक खोने का बहाना भी बताया, लेकिन वह काम नहीं आया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नितिन शाह की अदालत ने उसे दोषी करार दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता रोहित कुमार चंदेल ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2018 में दोस्ती के नाते हामिद को चार लाख रुपये का कर्ज दिया था। इस कर्ज को लौटाने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को तीन चेक 1.5, 1.5 और एक लाख रुपये के दिए। जब ये चेक बैंक में लगाए गए तो बाउंस हो गए। कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद आरोपी ने रकम नहीं लौटाई। ब्यूरो
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