अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने संपत्ति जालसाजी और धोखाधड़ी के 16 साल पुराने मामले में आरोपी इमाम रजा नकवी को दोषमुक्त कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इसरा जैदी की अदालत ने फैसले में कहा कि पुलिस यह साबित करने में नाकाम रही कि जिस संपत्ति को फर्जी तरीके से बेचे जाने का दावा किया जा रहा था, कागजों में भी उसका अस्तित्व वही था। दस्तावेजों में संपत्ति संख्या 39, ए-39 और प्लॉट नंबर 40 का अंतर था, लेकिन पुलिस ने इन दस्तावेजों की आपस में तुलना तक नहीं की। संपत्ति संख्या के विरोधाभास और पुलिस की कमजोर जांच के चलते 16 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आरोपी की बेगुनाही साबित हुई। मामला वर्ष 2004 में हुए कथित संपत्ति सौदे से जुड़ा था।