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विकासनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट जतिन मित्तल ने सहसपुर थाने में जब्त कार को उसकी पंजीकृत स्वामी महिला को सशर्त सुपुर्द करने का आदेश दिया है। आदेश में न्यायालय ने 70 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि का एक जमानती प्रस्तुत करने की शर्त रखी है। खुशहालपुर निवासी गुलशाना ने सहसपुर थाने में जब्त अपनी कार को सुपुर्दगी में लेने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, कार मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्त की गई थी। न्यायालय ने पंजीकरण प्रमाणपत्र और पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि महिला कार के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं करेंगी और मांगने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। वाहन के सभी दस्तावेजों की प्रतियां भी देनी होंगी। थाना प्रभारी को नियमानुसार कार सुपुर्द करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद