सीओ दंपती को ब्लैकमेल करने की आरोपी महिला को अपर पंचम न्यायाधीश विशेष एससीएसटी एक्ट ने जमानत दे दी है। महिला के खिलाफ पिछले दिनों सीओ निहारिका सेमवाल की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि महिला ने सीओ को ब्लैकमेल कर उनसे सात लाख रुपये लिए। इसके अलावा 70 हजार रुपये लेकर पुलिस लाइन बुलाया था। जब यह रकम महिला को दी गई तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में कहा गया कि महिला का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ऐसे में उन्हें गलत फंसाया गया है। न्यायालय में दिए गए जमानत प्रार्थनापत्र में महिला के सीओ पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर महिला की जमानत अर्जी मंजूर कर दी और उसे 50 हजार रुपये के निजि मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।