विकासनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास कुमार की अदालत ने आबकारी एक्ट में सहसपुर निवासी राधा देवी को दोषी करार देते हुए पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। 13 जुलाई 2019 को सहसपुर कोतवाली पुलिस ने शेरपुर से आरोपी को पकड़ा था। उसके पास से एक प्लास्टिक की जेरिकेन मिली थी, जिसमें 10 लीटर कच्ची शराब थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद