अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार की कोर्ट में जनवरी 2018 में मुकदमा चला। पुलिस ने महिला एवं उसके प्रेमी की 26 फरवरी 2017 से 10 मार्च 2017 तक की कॉल डिटेल निकाली, जिसमें दोनों के बीच अवैध संबंध एवं बीरबल को मारने की साजिश करते हुए पाया गया।
दोनों की कॉल डिटेल एवं आवाज के नमूने को दिल्ली विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जांच रिपोर्ट में दोनों की आवाज कॉल डिटेल से मैच हुई। अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह भी कोर्ट में पेश किए।
कोर्ट ने मंगलवार को धारा 302, 34 एवं 120बी के तहत दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर छह-छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।