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Dehradun News: बाइक चोरी के 16 साल पुराने मामले का हुआ फैसला

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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम भावना पाण्डेय की अदालत ने सोलह साल पुराने बाइक चोरी के एक मामले में राकेश पंवार को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और आठ हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। राकेश पंवार पर आरोप था कि उसने एक अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर आठ सितंबर 2010 को ऋषिकेश के एसबीआई लक्ष्मण झूला रोड के पास से वादी मुकदमा की मोटर साइकिल संख्या यूए-07-सी-3375 चोरी की थी। पुलिस ने बाद में अभियुक्तों से चोरी की गई बाइक बरामद कर ली थी। अदालत में राकेश पंवार ने जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के दौरान राकेश पंवार ने अदालत को बताया कि वह पूर्व में जेल में निरूद्ध रहा है और अपने घर पर कमाने वाला अकेला व्यक्ति है। उसने अपने उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए कम से कम दंड दिए जाने की याचना की। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम भावना पाण्डेय ने राकेश पंवार को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और आठ हजार रुपये के जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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