विधिक कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी
आरोपियों को सात दिन के भीतर सुबह 10 बजे से शाम चार बजे के बीच उप प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। वहीं, निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत न होने पर न्यायालय में विधिक कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में डीएफओ कल्याणी की ओर से सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित कराई गई है।
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इन आरोपियों को जारी किया नोटिस
केशर सिंह चौहान, प्रधानाचार्य, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, रजाणू, हरिराम, ग्राम रजाणू, चंदिया, ग्राम मशक, सरदार सिंह, ग्राम मशक, सैन सिंह, ग्राम मशक, महाबीर सिंह, ग्राम मशक, साधु सिंह, ग्राम मशक, जीत सिंह, ग्राम मशक, सुरजन सिंह, ग्राम मशक, फते सिंह, ग्राम मशक, देय सिंह, ग्राम प्रधान, मशक, राजेश नेगी, सहायक विकास अधिकारी, चकराता, पूरण सिंह, ग्राम हरताड़, केशर सिंह, ग्राम मशक, लेखराज सिंह, ग्राम मशक, बिजन सिंह, ग्राम मशक, फकीरा, ग्राम मशक आदि के नाम शामिल हैं।