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उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने दिए इकबालपुर चीनी मिल से जब्त चीनी की नीलामी के निर्देश

Mon, 06 Jan 2020 08:37 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल

सार

  • कहा, प्राप्त रकम को एक खाते में रखकर कोर्ट को अवगत कराया जाए
  • इकबालपुर चीनी मिल के किसानों के 217 करोड़ के भुगतान का मामला
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- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
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नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार के इकबालपुर चीनी मिल के गन्ना किसानों को बकाया 217 करोड़ रुपये भुगतान नहीं करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की।

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मामले में कोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार को निर्देश दिए हैं कि एक माह के भीतर शुगर मिल की जब्त चीनी की नीलामी कर प्राप्त रकम को एक खाते में रखकर कोर्ट को अवगत कराएं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तिथि नियत की है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी नितिन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि इकबालपुर चीनी मिल पर गन्ना किसानों का 2017-18 का 108 करोड़ और 2018-19 का 109 करोड़ बकाया है।
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याचिका में कहा कि सरकार के आदेश पर चीनी मिल को शॉफ्ट लोन के रूप में 214 करोड़ रुपए बैंको से लोन दिलाया गया जबकि जनता द्वारा जमा राशि को शॉफ्ट लोन के लिए प्रयोग नहीं  किया जा सकता है। याचिकाकर्ता का कहना था कि किसानों के गन्ने का भुगतान करने के लिए जब्त की गई चीनी की नीलामी की जाए।

याचिका में कहा कि पूर्व में सरकार ने शुगर मिल की चीनी जब्त की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक माह के भीतर शुगर मिल की जब्त चीनी की नीलामी करने व उससे प्राप्त रकम को एक खाते में रखकर कोर्ट को अवगत कराने के आदेश दिए हैं।

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