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Uttarakhand: कैबिनेट का फैसला; सात कानूनों में खत्म होगी कारावास की सजा, जुर्माना राशि बढ़ाई गई

Wed, 25 Feb 2026 11:08 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2025 में उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश लागू किया। इसमें सात कानूनों में छोटे व्यापारिक और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के लिए जेल की सजा को खत्म कर उसे जुर्माने में बदला गया है।
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(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Freepik
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कारोबार सुगमता के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) कर सात कानूनों में कारावास की सजा खत्म कर जुर्माना राशि बढ़ाई है। भराड़ीसैंण विधानसभा में होने वाले बजट सत्र के दौरान प्रदेश सरकार जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश को विधेयक के रूप में सदन पटल पर रखेगी।

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प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2025 में उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश लागू किया। इसमें सात कानूनों में छोटे व्यापारिक और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के लिए जेल की सजा को खत्म कर उसे जुर्माने में बदला गया है। सरकार की मंशा है कि छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करना कर निवेश को बढ़ावा देना है।

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