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Budget 2024: उत्तराखंड में महिलाओं को रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में और मिल सकती है छूट, तकनीक को भी बढ़ावा

Wed, 24 Jul 2024 07:58 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो , देहरादून

सार

महिलाओं को 25 लाख तक संपत्ति खरीद करने पर 25 प्रतिशत तक स्टांप शुल्क में छूट मिलती है। यह छूट अधिकतम दो संपत्तियों की खरीद पर मिलती है।
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आम बजट 2024 - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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केंद्रीय बजट में महिलाओं की खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क को और कम करने पर भी विचार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसका लाभ प्रदेश को मिल सकता है। राज्य में पहले से ही स्टांप शुल्क में छूट देने की व्यवस्था है, इसमें इजाफा हो सकेगा। राज्य में हर साल औसतन ढाई लाख से अधिक की रजिस्ट्री हो रही है, इससे 2300 करोड़ से अधिक का स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क मिलता है।

25 लाख तक संपत्ति खरीद पर है छूट

राज्य में महिलाओं को 25 लाख तक संपत्ति खरीद करने पर 25 प्रतिशत तक स्टांप शुल्क में छूट मिलती है। यह छूट अधिकतम दो संपत्तियों की खरीद पर मिलती है। अब केंद्रीय बजट में प्रोत्साहित करने की बात कही गई है, तो उम्मीद की जा रही है कि स्टांप शुल्क मिलने वाली छूट का प्रतिशत बढ़ सकेगा। इसी तरह खरीद मूल्य की सीमा भी बढ़ सकेगी।

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तकनीक को बढ़ावा

केंद्रीय बजट में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधारों और कार्याें, डिजिटलीकरण आदि का जिक्र है। वहीं, प्रदेश में भी स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में तकनीकी के जरिए लोगों को सुविधा देने की कोशिश की गई है। इसमें वर्चुअल रजिस्ट्री की सुविधा के विकल्प को शुरू किया गया है। घर बैठे राज्य के किसी भी हिस्से की भूमि के सर्किल रेट को पता किया जा सकता है।

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