कुंडा पुलिस ने किशोरी का विवाह करवा रहे माता-पिता और पति को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि आरोपी सास अभी फरार बताई गई है।
पुलिस ने पीड़ित किशोरी को उसके भाई की सुपुर्दगी में दे दिया है। सोमवार को कुंडा थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने एक 15 वर्षीय छात्रा का विवाह करने के आरोप में उसके पिता रमेश पुत्र धूमल सिंह, मां जयवंती पत्नी रमेश, पति बबलू पुत्र रामचंद्र और सास ज्ञानवती के विरुद्ध बाल विवाह अधिनियम की धारा 9/10 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
कुंडा थाना प्रभारी सुधीर का कहना था कि छात्रा के नाबालिग होने के बाद भी परिजनों ने 10 सितंबर 2017 को यूपी के थाना संभल ग्राम फिरोजपुर निवासी बबलू के साथ उसका विवाह कर दिया।
गढ़ीनेगी के राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूल से निर्गत टीसी के आधार पर विवाह की तिथि तक किशोरी की आयु 14 वर्ष 11 माह 24 दिन थी। मामले की विवेचना शिवराजपुर पट्टी चौकी इंचार्ज यादराम सिंह को सौंपी गई थी।
पुलिस ने मंगलवार को इस मामले में नामजद किशोरी के पिता रमेश, मां जयवंती और पति बबलू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। उधर, पुलिस ने पीड़ित किशोरी को उसके भाई सोनू की सपुर्दगी में दे दिया है।