सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम ने मंगलवार को निरंजनपुर मंडी में अभियान चलाया। यहां बड़ी मात्रा में पॉलीथिन को जब्त कर लिया। इस दौरान तीन थोक व्यापारियों सहित कुल 61 लोगों पर सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने, प्रयोग करने पर चार लाख सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा नगर निगम की टीम ने डोर-टू-डोर कूड़ा उठान करने वाली तीनों कंपनियों के खिलाफ 2.6 लाख का चालान किया।
मुखबिर की सूचना पर सोमवार सुबह करीब छह बजे उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल के नेतृत्व में टीम निरंजनपुर मंडी में पहुंच गई थी। टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के थोक विक्रेताओं को रंगेहाथ पकड़ लिया। तीनों पर 3.89 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके अलावा टीम ने शहर में कई जगह अभियान चलाया तो विभिन्न स्थानों से 58 व्यक्तियों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करते और बेचते हुए पकड़ा। सभी के खिलाफ 18 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। उप नगर आयुक्त ने मंडी सचिव को निर्देश दिए कि मंडी में जिलों से फल-सब्जी के साथ आने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोका जाए। उन नगर आयुक्त ने कहा कि मण्डी समितियों से अनुरोध किया गया है कि अपने परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करें, नहीं तो चालानी कार्यवाही होगी। उप नगर आयुक्त ने चेतावनी दी कि यदि दूसरी बार सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पाया गया। पाए जाने पर चालानी कार्यवाही के साथ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
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Iआशारोड़ी सेल टैक्स बैरियर को लिखा गया पत्रI
नगर निगम ने इस मामले में आशारोडी सेल टैक्स बैरियर पर तैनात अधिकारियों को भी पत्र भेजा। उन्होंने कहा कि दून में सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री नहीं चल रही है। ऐसे में सभी मॉल बाहर से ही आ रहा है। यदि नियमित रूप से चेकिंग की जाए तो इसे आशा रोड़ी सेल चेक प्वाइंट पर ही रोका जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी दून में सिंगल यूज प्लास्टिक आ रही है।
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Iकूड़ा उठान व्यवस्था ठीक नहीं होने पर 2.62 लाख का जुर्मानाI
नगर निगम की कूड़ा उठान व्यवस्था सही नहीं होने पर लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सुधार नहीं हो रहा। सोमवार को फिर नगर निगम ने डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि इकॉन वाटरग्रेस कंपनी ने आवंटित वार्डों में 87 प्रतिशत रूट ही कवर किया है। इस पर उसके मासिक बिल से 21 हजार 443 की कटौती करने के निर्देश दिए गए। सनलाइट वेस्ट कंपनी और इकॉन वेस्ट मेनेजमेंट सॉल्यूशंस के वाहन अनुपस्थित रहने, आईडी कार्ड व वर्दी ना होने पर दोनों कंपनियों पर 950 रुपये और 2.4 लाख का अर्थदंड लगाया गया।